Monday, 19 October 2020

राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना


योजना का उद्देश्य

बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

  • बालिका के जन्म पर 2500 रुपए  
  • उसकी प्रथम वर्षगांठ पर 2500 रुपए 
  • राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए दिए जाएंगे।
  • राजकीय विद्यालय की कक्षा 6 प्रवेश करने पर 5000 रुपए
  • राजकीय विद्यालय की कक्षा 10 में प्रवेश पर 11000 रुपए दिए जाएंगे।
  • राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25000 रुपए दिए जाएंगे।
          इस तरह जन्म से लेकर 12वीं कक्षा उतीर्ण करने पर बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से विभिन्न चरणों में 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। योजनान्तर्गत प्रथम दो किश्तों का भुगतान चिकित्साए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जननी सुरक्षा योजना के अनुसार ही किया जाएगा। शेष चार किश्तों का भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता की ओर से किया जाएगा।

बेटी जन्म पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना लाभ

  • मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2016-17 में घोषित मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून से प्रदेशभर में लागू हो जायेगी।
  •  1 जून से जन्मी बच्चियों को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत् चैक के द्वारा माता के नाम प्रथम किश्त 2500 रुपये की संबंधित चिकित्सा केन्द्र द्वारा दी जायेगी।
  • बालिका की आयु 1 वर्ष होेने व सम्पूर्ण टीकाकरण होने पश्चात् 2500 रुपये की द्वितीय किश्त भी चैक द्वारा ममता कार्ड के आधार पर जारी की जायेगी।
  • इससे पूर्व जन्मी समस्त बच्चियों को शुभ लक्ष्मी योजना की शेष रही किश्तों का भुगतान पूर्वानुसार ही देय होगा।
  •  शिशु जन्म पर देय जननी सुरक्षा योजना का लाभ यथावत् ऑनलाईन ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही देय होगा।   मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मात्र राजस्थान प्रदेश की मूल निवासी प्रसूताओं को ही देय होगा।
  •  योजना में देय अन्य किश्तों का भुगतान महिला एवं बाल विकास द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्रता

  • राजश्री योजना की पहली दो किश्त उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो। ये दोनों किश्त उनके अभिभावकों को तब भी मिलेगी जिनके तीसरी संतान बालिका हो, किंतु योजना में आगे की किश्तों का लाभ उन्हें नहीं मिल पायेगा।
  • अब राजश्री योजना का लाभ लाभार्थी को सीधा अपने बैंक खाते में मिले, इसके लिए भामाशाह कार्ड से योजना को जोड़ा गया है।
  • अब राजश्री योजना का लाभ सुविधापूर्वक अपने खाते में प्राप्त करने के लिए भामाशाह कार्ड ज़रूर बनवायें। योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने ज़िले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करें।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. जन आधार कार्ड
  3. आवासीय प्रमाण
  4. बालिका/बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
  5. पासपोर्ट आकार के फोटो
  6. बैंक खाता विवरण
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का जन आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • 15 मई, 2017 के बाद लाभार्थी का जन आधार कार्ड होने पर भुगतान सीधे उसके बैंक खाते किया जायेगा।
  • लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला प्रसव पूर्व जांच/एएनसी जांच के दौरान भामाशाह कार्ड एवं भामाशाह कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाते का विवरण निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र पर ए.एन.एम./आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध करवायें।
  • जिन लाभार्थी महिलाओं का भामाशाह/जन आधार नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटतम ई-मित्र केन्द्र से भामाशाह/जन आधार कार्ड बनवाकर निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में विवरण उपलब्ध करवाये।

बालिका के अभिवावकों को आर्थिक सहायता

बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

 महत्वपूर्ण लिंक -


मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी् योजना

मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी् योजना

 मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी् योजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट घोषणा अनुसार राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2013 से मुख्य्मंत्री शुभलक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अंतर्गत निम्न लाभ देय है:-
  1. दिनांक 1 अप्रैल, 2013 या इसके बाद राजकीय या अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव से बालिका के जीवित जन्म होने पर महिला को 2100/- रूपये की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।
  2. बालिका की उम्र 1 वर्ष होने पर तथा उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर बालिका के प्रथम जन्म- दिवस पर महिला को 2100/- रूपये की अतिरिक्त राशि और देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल, 2014 से देय होगा। इस लाभ को प्राप्त् करने के लिये बालिका के टीकाकरण का कार्ड/ममता कार्ड प्रस्तुत करना है।
  3. बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा लाभ देय होगा। इसके अंतर्गत महिला को 3100/- रूपये की राशि देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल, 2018 से देय है।
  • योजना के सफल क्रियान्वंयन के लिये जिस संस्थान पर प्रसव हो रहा है उसी संस्थान द्वारा राशि रूपये 2100/- किया जायेगा। अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना की भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार ही मुख्यमंत्री योजना के तहत भुगतान किया जायेगा।
  • जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत दिये जाने वाले लाभ अलग-अलग दिये जायेगे।
  • इस योजनातंर्गत पृथक से राशि उपलब्ध नही होने पर जननी सुरक्षा योजना में उपलब्ध बजट का उपयोग किया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ उन महिलाओं को देय है जिनके प्रसव 31.03.2013 को मध्य रात्रि 12.00 बजे पश्च्यात हुए तथा प्रसव से जीवित बालिका का जन्म् हुआ।
  • इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को भी देय है।
  • परिवहन के दौरान प्रसव होने पर भी इस योजना लाभ देय है।
  • एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में पैदा होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या। के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2100/- रूपये के गुणांक में देय है।
इस योजना का द्वितीय परिलाभ तभी देय होगा जबकि महिला ने प्रथम परिलाभ ले लिया हो।